आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जेल से रिहा, कहा- अन्याय की हार हुई और न्याय की जीत
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल से रिहा हो गई हैं. उन्हें 24 मई को कोई हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद जेल प्रशासन की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. तंजीन को लेने के लिए जेल के बाहर दर्जनों लोग पहुंचे थे. जैसे ही वो बाहर आईं उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई.
आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल में बंद थी, जिसके बाद 24 मई को हाईकोर्ट से आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इस मामले में जमानत मिल गई थी. इससे पहले सोमवार को डॉ. तांजीन फातिमा के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को एमपी, एमएलए कोर्ट में जमा कर दिया और जमानती भी भर दी थी.
जेल से बाहर आईं तंजीम फातिमा
इससे पहले मंगलवार को भी उनकी जेल से रिहाई किए जाने की खबरें आईं थी लेकिन तकनीकि खामी होने की वजह से वो बाहर नहीं आ सकी थीं और उनके समर्थकों को मायूस होकर घर जाना पड़ा था.
दरअसल, भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मुकदमा कोतवाली सिविल लाइंस में दर्ज कराया था. इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा सहित अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.
इसके बाद आजम खान को सीतापुर जेल, उनके बेटे को हरदोई जेल और पत्नी को रामपुर की जेल में ही रखा गया था. इस मामले में तीनों ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दी थी लेकिन जनवरी महीने में उसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद आजम परिवार ने हाईकोर्ट में अपील की और 24 मई को कोर्ट ने तीनों की जमानत को मंजूर कर लिया.