गो फर्स्ट को लगा झटका, कोर्ट के आदेश के बाद रद्द हुआ सभी विमानों का रजिस्ट्रेशन
नई दिल्ली। विमानन निगरानी संस्था डीजीसीए ने गो फर्स्ट की ओर से पट्टे पर लिए गए सभी 54 विमानों का पंजीकरण रद कर दिया है। एक अदालत ने पट्टादाताओं को दिवालिया एयरलाइन से अपने विमान वापस लेने की अनुमति देने के कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया है। गो फर्स्ट ने पिछले साल मई में उड़ान बंद कर दी थी और दिवालिया समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है।
दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश
एयरलाइन को विमान पट्टे पर देने वाली विदेशी कंपनी ने विमान वापस लेने के लिए अदालत का रुख किया था। पट्टा प्रदान करने वाली कंपनी आयरलैंड की है। केप टाउन कन्वेंशन के तहत एक पट्टादाता अपरिवर्तनीय डी-पंजीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकरण विकल्प चुन सकता है।
54 विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द
आम तौर पर पट्टे पर दिए विमान के संबंध में किसी एयरलाइन द्वारा डिफाल्ट होने पर पट्टादाताओं द्वारा इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 अप्रैल को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को 54 विमानों के पंजीकरण रद करने के लिए आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रक्रिया पांच कार्य दिवसों में पूरी की जाए।