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UP: पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति कुर्क, 22 साल पुराने मामले में हुई बड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में नौतनवा स्थित पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति को आज बस्ती पुलिस ने सीज कर दिया. साल 2001 में बस्ती के व्यापारी राहुल मद्देशिया के अपहरण मामले में लगातार फरार चल रहे पूर्व मंत्री अमरमणि के खिलाफ बस्ती की MP-MLA कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था. उनके हाजिर न होने की वजह से अमरमणि की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी हुआ था.

हालांकि, इस मामले में MP-MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ अमरमणि हाई कोर्ट गए थे. मगर, वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद बस्ती की स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को अमरमणि की संपत्तियों को जल्द कुर्क करने का आदेश दिया. इसके बाद आज अमरमणि की संपत्ति को सील कर दिया गया. इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था.

अपहरण के केस में हैं आरोपी 

बताते चलें कि 6 दिसंबर 2001 को बस्ती के व्यापारी राहुल मद्देशिया अपहरण हो गया था. इस मामले में कोतवाली में केस दर्ज हुआ. पुलिस ने इस मामले में अमरमणि समेत कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया था. आरोप है कि जिस मकान से अपहृत राहुल मद्देशिया बरामद हुआ था. वह तत्कालीन मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का था.

इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ 24 अक्टूबर 2011 को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. मगर, वह कोर्ट में पेश ही नहीं हुए. इसके बाद की बार नोटिस भी भेजा गया था. आखिरकार कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया था. गौरतलब है कि कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी. उस केस में अमरमणि की सजा माफ होने के बाद वह अगस्त 2023 में जेल से रिहा हो गए थे.

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