RBI: आरबीआई ने Edelweiss पर की बड़ी कार्रवाई, ग्रुप की 2 कंपनियों पर गिरी गाज
देश के फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले Edelweiss ग्रुप के लिए बुधवार का दिन काफी उथल-पुथल वाला रहा. रेग्युलेटर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्रुप की दो प्रमुख कंपनी ईसीएल फाइनेंस और Edelweiss एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई प्रतिबंध लगा दिए. जानें क्या है ये पूरा मामला…
दरअसल केंद्रीय बैंक ने सरफेसी कानून (सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रकशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये प्रतिबंध लगाए हैं. वहीं आरबीआई एक्ट 1934 के तहत भी उसे इस तरह की कई शक्तियां मिली हुई हैं.
एडेलवाइस ग्रुप की कंपनियों पर लगे ये प्रतिबंध
आरबीआई ने Edelweiss ग्रुप की इन कंपनियों के बिजनेस करने पर कई तरह की रोक लगाई है. इसमें ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड को अपने होलसेल कारोबार के संदर्भ में तत्काल प्रभाव से किसी भी तरह के स्ट्रक्चर्ड ट्रांजेक्शन को स्वीकार कारने से रोक दिया गया है. हालांकि सामान्य तौर पर कंपनी खातों को बंद करने या लोन रीपेमेंट करने के अलावा अन्य काम कर सकती है.
एडेलवाइस ग्रुप की ही दूसरी कंपनी एडेलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को किसी भी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स के अधिग्रहण करने से रोक दिया गया है. इसमें सिक्योरिटी रिसीट्स और मौजूदा सिक्योरिटी रिसीट्स के रीऑर्गनाइजेशन पर रोक शामिल है.
RBI ने क्यों की कार्रवाई?
ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड की जांच के दौरान आरबीआई ने पाया कि कंपनी ने अपनी लोन बुक में गलत जानकारियां दर्ज की थीं. वहीं सेंट्रल रिपॉजिटरी फॉर इंफोर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट सिस्टम को भी गलत जानकारियां भेजीं. वहीं नो योर कस्टमर ( केवाईसी) गाइडलाइंस का सही से पालन नहीं किया. इसलिए कंपनी के कामकाज पर रोक लगाई गई. वहीं Edelweiss एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड पर भी आरबीआई के कई सुपरवाइजरी प्रावधानों का उल्लंघन करने के चलते उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं.