उत्तर प्रदेशराज्य

शादी में कितना मिला दहेज? सब कुछ बताना हाेगा वरना…, मैरिज सर्टिफिकेट के नियमों में यूपी सरकार ने किया बदलाव

यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत अब कई सारी जानकारियां देनी होंगी। तब जाकर मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा। यूपी सरकार ने इस संबंध में नए नियमों में किए गए बदलावों को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि मैरिज सर्टिफिकेट के लिए दहेज शपथ पत्र अनिवार्य होगा, जिसमें दूल्हा-दुल्हन दोनों पक्षों की ओर से शादी का कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। साथ ही दो गवाहों की भी जरूरत होगी। इन सबके अलावा दोनों पक्षों की ओर से लिए गए दहेज या गिफ्ट का भी विवरण देना होगा, तब जाकर मैरिज सर्टिफिकेट बन पाएगा।

दहेज शपथ पत्र दिखाना अनिवार्य

यूपी सरकार ने इस संबंध में रजिस्ट्रेशन विभाग को दिशा-निर्देश जारी किया है। बता दें कि यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भारी संख्या में आवेदन आते हैं। इससे पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए शादी का कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट और गवाहों के दस्तावेज देने होते थे, लेकिन नियमों में बदलाव के बाद अब दहेज शपथ पत्र भी दिखाना होगा, तभी मैरिज सर्टिफिकेट बन पाएगा। सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है।

गिफ्ट का देना होगा विवरण

बता दें कि दहेज शपथ पत्र में शादी के दौरान मिलने वाला गिफ्ट का विवरण देना होगा। इसमें दिखाना होगा कि शादी के वक्त दहेज के रूप में कौन-कौन सा गिफ्ट मिला है। विभाग ने बताया कि दहेज शपथ पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है और मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अन्य दस्तावेजों को साथ ये डाक्यूमेंट भी देना होगा।

कई जगह जरूरी हैं मैरिज सर्टिफिकेट

आपको बता दें कि मैरिज सर्टिफिकेट शादी शुदा महिला या पुरुष का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र होता है कि वे शादीशुदा हैं। मैरिज सर्टिफिकेट के कई सारे काम होते हैं। जैसे ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाते समय, पासपोर्ट बनाते समय, शादीशुदा लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लेते समय, बीमा कवर के दौरान… इस सर्टिफि

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