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कोर्ट में बयान से पलटी युवती, अब उतनी ही सजा काटेगी, जितने दिन जेल में रहा आरोपी, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया

बयान से पलटने पर कोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना, युवती को भेजा जेल, उतनी ही सजा काटेगी, जितने दिन आरोपी जेल में रहा।

CNB News Bareilly : अदालत ने दुष्कर्म के मामले में बयान से पलटने पर युवती को उतने ही दिन कैद की सजा सुनाई, जितने दिन आरोपी जेल में रहा। चार साल छह माह आठ दिन यानी 1653 दिन कैद की सजा के साथ ही 5,88,822 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने युवती को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसी महिलाओं के कृत्य का खामियाजा वास्तविक पीड़ितों को भुगतना पड़ता है। दो सितंबर 2019 को दुर्गानगर निवासी महिला ने अजय नामक युवक के खिलाफ बारादरी थाने में अपनी बेटी के अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

ये लगाया था आरोप
युवती ने अजय पर नशीला प्रसाद खिलाकर दिल्ली ले जाकर कमरे में बंद कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। लेकिन, अदालत में गवाही के दौरान युवती अपने बयान से पलट गई। अदालत ने अजय को बरी कर दिया, जबकि युवती के खिलाफ झूठी गवाही देने का मामला दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

पुरुषों के हितों को नुकसान पहुंचाने की छूट नहीं दी जा सकती
अदालत ने कहा कि समाज के लिए यह बहुत गंभीर स्थिति है। पुलिस और अदालत को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए माध्यम बनाना आपत्तिजनक है। महिलाओं को अनुचित लाभ के लिए पुरुषों के हितों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह मामला उन महिलाओं के लिए नजीर बनेगा जो पुरुषों से पैसे ऐंठने के लिए उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराती हैं।

कोर्ट ने क्यों लगाया जुर्माना
अदालत ने महिला पर जुर्माना भी लगाया है, जो न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर तय किया गया। कोर्ट ने माना कि अजय ने जितने दिन जेल में बिताए, अगर वह मजदूरी करता तो कम से कम 5,88,822.47 रुपये कमाता। इतना जुर्माना महिला से वसूल कर अजय को दिया जाएगा। अगर महिला जुर्माना नहीं भर पाती तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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